Swati Maliwal Case Replace: स्वाति मालीवाल ने किया ट्वीट, कहा- जिस हद तक गिर सकता है गिर जा..

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By A2z Breaking News



स्वाति मालीवाल बदसलूकी और मारपीट मामले मामले में नये वीडियो के सामने आने के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक पर एक ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में स्वाति ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. उन्होंने लिखा है कि अपने लोगों से ट्वीट्स करवाके, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चलाके इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा. उन्होंने यह भी लिखा है कि कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है क्या भला? घर के अंदर की और कमरे की CCTV फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा. स्वाति ने यह भी लिखा है कि जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है. एक ना एक दिन सब की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी.

पीए विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज
गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता और मारपीट के मामले ने पूरी तरह से  तूल पकड़ लिया है. मामले में लिखित शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.  फिलहाल पुलिस पीएम वैभव कुमार की तलाश में जुटी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस पूरी तरह एक्शन में आ गई है. घटना की जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया है.

राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने नहीं पेश हुए विभव कुमार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित बदसलूकी के सिलसिले में आज यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग समक्ष पेश भी नहीं हुए. एनसीडब्ल्यू ने कुमार को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा था. एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग की एक टीम गुरुवार को कुमार को नोटिस देने उनके आवास पर गई थी, लेकिन वह घर पर नहीं थे. इस बीच मीडिया से बात करते हुए रेखा शर्मा ने कहा कि कुमार की पत्नी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया. मेरी टीम आज फिर पुलिस के साथ उनके आवास पर गई. रेखा शर्मा ने कहा कि अगर वह कल तक एनसीडब्ल्यू के सामने पेश नहीं होते हैं, तो हम पूछताछ करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाएंगे.

मालीवाल ने तीस हजारी कोर्ट में दर्ज कराया मामला
आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की ओर से की गई कथित बदसलूकी के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को तीस हजारी कोर्ट भी गई. इससे पहले मालीवाल सोमवार सुबह सिविल लाइन थाने में पहुंची जाकर आरोप लगाया था कि केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की थी. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और विभव कुमार को आरोपी बनाया.

इन धाराओं के तहत पुलिस ने दर्ज किया केस
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) इसके अलावा धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है. भाषा इनपुट के साथ
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