Supreme Court docket: सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार, अगली सुनवाई 26 जून को

Photo of author

By A2z Breaking News



सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : ANI

विस्तार


सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। 

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है, तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर स्टे दे दिया।

क्या है मामला?

दरअसल, निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।







<

Discover more from A2zbreakingnews

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d