New Rule: सिम स्वैपिंग और मोबाइल नंबर पोर्टिंग का बदल गया नियम

Photo of author

By A2z Breaking News



New Rule: दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि ‘सिम स्वैप’ यानी मोबाइल नंबर बदलने के बाद ‘पोर्टिंग’ के लिए पात्र होने में सात दिन की प्रतीक्षा अवधि होगी. यह कदम मोबाइल फोन नंबर के जरिये की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है.

नये नियम आज से लागू

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा, नियामक की तरफ से 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा. इससे पहले ‘सिम स्वैप’ करने पर 10 दिनों तक इंतजार करना होता था. लेकिन नियामक ने नवीनतम संशोधन में इस अवधि को घटाकर सात दिन कर दिया है.

2 सिम रखने पर देना पड़ेगा चार्ज? TRAI ने बतायी यह बात

Aadhaar in Information: आपके आधार पर कहीं कोई और तो नहीं चला रहा SIM, ऐसे करें चेक और रिपोर्ट

Telecom Invoice 2023: फर्जी सिम पर सख्ती, यूजर्स की सुरक्षा का ख्याल; जानें टेलीकॉम बिल में क्या है खास

क्या है उद्देश्य?

ट्राई ने कहा कि संशोधित नियमों का मकसद असामाजिक तत्वों द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है. पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, नियामक ने कहा- इन नियमों के जरिए विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड लाया गया है. अगर ‘सिम स्वैप’ की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है, तो यूपीसी आवंटित नहीं किया जाएगा.

55 लाख मोबाइल फोन कनेक्शन ब्लॉक, आप न करें ऐसी गलितयां

The publish SIM Swapping के बाद मोबाइल नंबर पोर्टिंग के लिए अब 7 दिन करना होगा इंतजार appeared first on Prabhat Khabar.



<

Leave a Comment

Discover more from A2zbreakingnews

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d