June 2024 New Guidelines: 1 जून से बदलने वाले हैं कई नियम, क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

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By A2z Breaking News



एक जून से क्या-क्या बदलेगा?
– फोटो : amarujala.com

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हर नए महीने में कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। एक जून 2024 से भी नियमों में बदलाव हो होने वाला है। चिलचिलाती गर्मी के बीच जून महीने में रसोई गैस सिलेंडर, बैंकों की छुट्टियां, आधार कार्ड में अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में परिवर्तन होने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं एक जून से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं?

एलपीजी सिलेंडर समेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर समेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें नए सिरे से तय की जाती हैं। पेट्रोलियम कंपनियां इसका एलान महीने के आखिरी दिन मध्यरात्रि को करती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 1 जून 2024 को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी समेत पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव कर सकती है। इससें पहले मई में, पेट्रोलियम कंपनियों ने वाणिज्यिक (कमर्शियल) सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की थी। जून में भी सिलेंडर की कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक जून से लंबे समय से स्थिर रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बदलाव दिख सकता है। हालांकि कीमतें बदलेंगी या नहीं इस पर स्थिति 31 मई 2024 की मध्य रात्रि तक ही साफ हो सकेंगी।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ का चक्कर लगाने से मिलेगी निजात

1 जून से नए परिवहन नियम लागू हो रहे हैं। नए महीने से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ में ही टेस्ट देना अनिवार्य नहीं रह जाएगा। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने की प्रक्रिया अब आसान होने की उम्मीद है। एक जून से आप सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। इससे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आरटीओ का चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी।

ट्रैफिक नियम सख्त होंगे

नए याताया नियमों के तहत ट्रैफिक नियमों को और कड़ा किया जा रहा है। 18 साल से कम उम्र के लोगों पर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने या उनके वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द तो किया ही जाएगा इसके साथ-साथ 25 साल तक नया लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा। अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपये से 2000 रुपये, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये, हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

14 जून तक मुफ्त में कर सकेंगे आधार अपडेट

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई के अनुसार, अगर आपने 10 साल से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो 14 जून तक आप ऐसा फ्री में कर सकते हैं। यूआईडीएआई पोर्टल पर 14 जून 2024 तक आधार कार्ड अपडेट करने की प्रक्रिया मुफ्त है। अगर आप 14 जून के बाद अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो आपको इसके लिए कुछ शुल्क चुकाना पड़ सकता है। आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे या आधार कार्ड सेंटर पर जाकर भी अपडेट करवा सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो आपको 50 रुपये शुल्क के तौर पर चुकाना होगा। वहीं, यूआईडीएआई पोर्टल पर जाकर खुद से आधार कार्ड अपडेट करने पर फिलहाल कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ा है।

जून महीने में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

जून महीने में बकरीद, वट सावित्री व्रत समेत अलग-अलग पर्व त्योहारों के मौके पर सार्वजनिक और साप्ताहिक छुट्टियां के चलते कई दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, जून में कुल 12 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के मतदान के कारण जून महीने की पहली तारीख को भी कई राज्यों के कुछ क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। बैंक शाखाएं बंद रहने के दौरान आप बैंक जाकर कोई भी सेवा हासिल नहीं कर सकेंगे। ऐसे में आप अपने बैंकिंग से जुड़े कार्यों को बैंकों की छुट्टियों को देखते हुए प्लान करें यही बेहतर रहेगा। हालांकि एक बार यहां गौर करने वाली है कि जिन दिनों को बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, उन दिनों में भी बैंकों ऑनलाइन सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो होगी ये परेशानी

आयकर विभाग ने हाल में एक अधिसूचना में करदाताओं को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को 31 मई तक आधार के साथ जोड़ने के लिए कहा है ताकि उच्च दर पर कर कटौती से बचा जा सके।मौजूदा नियमों के अनुसार यदि करदाता का पैन उसके आधार से नहीं जुड़ा है, तो स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को एक जून से सामान्य दर से दोगुनी दर से काटा जाना अनिवार्य कर दिया है।



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