Financial institution License Cancell: आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द

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By A2z Breaking News



Financial institution License Cancell: को-ऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं के अभाव के चलते महाराष्ट्र के द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए कहा है. अगर इस बैंक में आपका भी खाता है, तो आप होशियार हो जाइए.

बैंक के हर ग्राहकों को मिलेंगे पांच लाख रुपये

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को महाराष्ट्र के द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है. केंद्रीय बैंक के अनुसार, सहकारी बैंक 19 जून, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति से बैंक परिचालन बंद कर देगा. परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और लोन गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से केवल पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 87 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.

ग्राहकों के बीमित राशि का हो गया भुगतान

डीआईसीजीसी ने 14 जून, 2024 तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमाराशियों में से 230.99 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मुंबई स्थित सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. उसने कहा कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा.

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बैंक के कामकाज पर रोक

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि अगर इसे आगे भी अपना बैंक कामकाज जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. अपने लाइसेंस को रद्द करने के बाद सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को ‘बैंक का कारोबार करने पर रोक लगा दी गई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है.

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