Telecom Invoice 2023 : दूरसंचार विधेयक, 2023 (Telecommunications Invoice, 2023) को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नये टेलीकॉम बिल 2023 को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन गया है. 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेनेवाला यह बिल, सरकार को नागरिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, बैन करने या उन्हें निलंबित करने की अनुमति देता है. इस बिल में उपभोक्ताओं को केंद्र में रखकर और उनके हितों को ध्यान में रखकर कानून में प्रावधान किये गए हैं.
<