7 लाख रुपये कमाने वाले को नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें कितना कटेगा इससे ऊपर वालों का आयकर

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By A2z Breaking News


Union Funds 2024 Revenue Tax New Vs Previous Regime : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपने अंतरिम बजट अभिभाषण में में आयकर से जुड़ा कोई बदलाव नहीं किया है. सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है.

पुराना टैक्स स्लैब चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी. हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं.

दूसरी ओर, नया टैक्स स्लैब चुनने पर पहले की ही तरह 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा. इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत वेतनभाेगी लोग 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.

Union Funds 2024 Revenue Tax New Vs Previous Regime



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