महिलाएं Revenue Tax में कर सकती हैं लाखों रुपये का बचत

Photo of author

By A2z Breaking News



Revenue Tax: वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में अब केवल 12 दिन बचा है. इसके बाद, आपके आय पर टैक्स देना होगा. हालांकि, महिलाओं के पहले से टैक्स स्लैब में 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राप्त है. इसके बाद भी अगर आपकी टैक्स देनदारी बन रही है और आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रहा है. इसमें निवेश करके आप अपने टैक्स की बचत कर सकती हैं. आइए जानते हैं महिलाओं के लिए टैक्‍स सेविंग के कौन कौन से विकल्‍प मौजूद हैं और आप कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं.

इन धाराओं के तहत मिलेगा छूट का लाभ

अगर आप अपना टैक्स ओल्ड रिजीम में जमा करती हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 के तहत पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में निवेश करके आप सीधे-सीधे 1.5 लाख रुपये की बचत करते हैं. वहीं, आप आपने खाते से पति, बच्चों या माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान करती हैं तो उसके तहत भी धारा 80डी तो छूट प्राप्त कर सकती हैं. सेक्‍शन 80G के तहत किसी धार्मिक संस्थान को दान करके भी आप टैक्स में कटौती प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, ये दान आपके कुल आय का 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

Additionally Learn: LIC कर सकता है आपके अपने घर का सपना पूरा, जानिए कैसे और कहां करें अप्लाई

होम लोन के पेमेंट पर भी मिलेगी छूट

अगर किसी महिला के नाम पर होम लोन है तो टैक्स में छूट के लिए दावा किया जा सकता है. इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत लोन के ब्याज पर दो लाख रुपये तक की छूट के लिए दावा किया जा सकता है. जबकि, पहली बार घर खरीदने पर धारा 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट का भी दावा किया जा सकता है.

इन योजना में निवेश पर मिलेगी छूट

इनकम टैक्स बचाने के लिए किसी योजना में निवेश करना एक अच्छा विकल्प है. योजना में निवेश करने पर पर टैक्स में छूट के साथ ही, एक निश्चित समय पर आपको बेहतर फंड भी प्राप्त हो जाता है. अगर, आपकी बेटी है और उसकी आयु 10 साल से कम है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकती हैं. इसके अलावा, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड और पब्लिक प्रोविडेड फंड में भी निवेश कर सकते हैं. इस सभी योजनाओं में निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत छूट की प्राप्ति होगी. जबकि, नेशनल पेंशन सिस्‍टम में निवेश करने पर टैक्स में 50 हजार का एक्सट्रा डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं.



<

Discover more from A2zbreakingnews

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d