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पान मसाला-गुटका मशीनों का GSTN पर रजिस्ट्रेशन जरूरी



GSTN Registration: देश में पान मसाला, गुटखा और इससे जुड़े उत्पाद बनाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है और वह यह कि अब उन्हें इन उत्पादों को बनाने वाली मशीनों का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऐसी मशीनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वस्तु एवं सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने पान मसाला और गुटखा बनाने वाली मशीनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जीएसटीएन की इस पहल का मकसद टैक्स की चोरी को रोकना है.

जीएसटी प्लेटफॉर्म पर भरना होगा फॉर्म

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अप्रैल से पान मसाला और तंबाकू उत्पाद बनाने वालों के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के लिए एक नई रजिस्ट्रेशन तथा मासिक रिटर्न दाखिल प्रक्रिया शुरू करने की जनवरी में घोषणा की थी. बाद में इस तारीख को मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था. जीएसटीएन ने 16 मई को करदाताओं को सूचित किया कि ऐसे विनिर्माताओं के लिए जीएसटी एसआरएम-आई फॉर्म के जरिए अपनी मशीन से संबंधित जानकारी जमा करने की ऑनलाइन सुविधा जीएसटी प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई है.

जल्द उपलब्ध होगा रिटर्न दाखिल करने वाला फॉर्म

जीएसटीएन की ओर से उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी में कहा गया है कि शुरुआत के तौर पर फॉर्म जीएसटी एसआरएम-आई में जानकारी दाखिल करने के लिए जीएसटी प्लेटफॉर्म पर मशीनों को रजिस्टर्ड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. उत्पादों (पान मसाला, गुटखा) का कारोबार करने वाले सभी करदाता मशीनों के बारे में जानकारी दाखिल करने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके साथ ही, फॉर्म जीएसटी एसआरएम-II (रिटर्न फाइलिंग के लिए) भी शीघ्र ही मंच पर उपलब्ध कराया जाएगा.

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मशीन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई

एकाउंटिंग और कन्सल्टिंग कंपनी मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि यह कदम नियामक निरीक्षण और अनुपालन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि जीएसटी एसआरएम-I के लिए एक ऑनलाइन यूटिलिटी की शुरुआत से मशीनरी तथा उत्पादन प्रक्रियाओं की बेहतर ट्रैकिंग. की सुविधा मिलेगी. इससे कर चोरी पर अंकुश लगाने और उचित कर प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यकताओं का अनुपालन करने और गैर-अनुपालन के किसी भी संभावित दंड से बचने के लिए मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी प्लेटफार्म की नई सुविधा का तुरंत इस्तेमाल करें.

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